20 हजार का अर्थ दंड भी लगा न देने पर एक माह की होगी अतिरिक्त सजा
बॉर्डर न्यूज़ लाइव (महराजगंज)
महराजगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप, अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करने तथा हत्या
कर शव छुपाये जाने के अपराध में दोष सिद्ध अभियुक्त को मा. न्यायालय द्वारा 10 वर्ष कारावास व 20000/- हजार रुपये के अर्थदंड
से दण्डित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास सुनाया है।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महराजगंज सोमेन्द्र मीना के निर्देशन में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर पंजीकृत अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाए गए अभियान के क्रम में महराजगंज पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी किए जाने के उपरांत मा० न्यायालय द्वारा थाना दूठीबारी पर पंजीकृत मु.अ.स.. 183/2018 धारा 498A, 304 बी, 201 भादवि व 3/4
डीपी एक्ट बनाम अभियुक्त बृजमोहन उर्फ मोहन प्रजापति पुत्र बुद्धू निवासी तुरकहिया थाना ठूठीबारी जनपद महराजगंज के
मामले में प्रभावी विचारण के उपरान्त दिनांक 02.03.2024 माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट प्रथम जनपद महराजगंज द्वारा अभियुक्त बृजमोहन उर्फ मोहन प्रजापति पुत्र बुद्धू को धारा 498 ए, 304 बी, 201 भादवि व 3/4 एक्ट में दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष कारावास व 20000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया | अर्थदण्ड अदा न पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई गई है।
कर शव छुपाये जाने के अपराध में दोष सिद्ध अभियुक्त को मा. न्यायालय द्वारा 10 वर्ष कारावास व 20000/- हजार रुपये के अर्थदंड
से दण्डित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास सुनाया है।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महराजगंज सोमेन्द्र मीना के निर्देशन में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर पंजीकृत अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाए गए अभियान के क्रम में महराजगंज पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी किए जाने के उपरांत मा० न्यायालय द्वारा थाना दूठीबारी पर पंजीकृत मु.अ.स.. 183/2018 धारा 498A, 304 बी, 201 भादवि व 3/4
डीपी एक्ट बनाम अभियुक्त बृजमोहन उर्फ मोहन प्रजापति पुत्र बुद्धू निवासी तुरकहिया थाना ठूठीबारी जनपद महराजगंज के
मामले में प्रभावी विचारण के उपरान्त दिनांक 02.03.2024 माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट प्रथम जनपद महराजगंज द्वारा अभियुक्त बृजमोहन उर्फ मोहन प्रजापति पुत्र बुद्धू को धारा 498 ए, 304 बी, 201 भादवि व 3/4 एक्ट में दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष कारावास व 20000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया | अर्थदण्ड अदा न पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई गई है।