बॉर्डर न्यूज़ लाइव, उत्तर प्रदेश
यूपी सरकार छोटे शहरों में भी भवनों का व्यावसायिक उपयोग कर मोटा मुनाफा कमाने वालों से गृहकर वसूलेगी।
अभी तक यह व्यवस्था केवल नगर निगम वाले 17 शहरों में लागू थी।
अब नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में भी इसी तरह गृह कर की वसूली की जाएगी।
छोटे कारोबारियों को राहत:
सरकारी छात्रावास, राजकीय या सहायता प्राप्त संस्थानों, स्वीमिंग पूल, क्रीड़ा केंद्र, जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केंद्र, थियेटर (केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले), संगीत व नृत्य केंद्र से नियत दर के समान गृह कर लिया जाएगा।
लघु औद्योगिक इकाइयों, सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर, चाय की दुकान, दूध, डबल रोटी, अंडे, धोबी, लॉन्ड्री, फल, सब्जी, फोटो स्टेट, नाई, हेयर ड्रेसर व दर्जी की दुकान वालों से सामान्य गृह कर की वसूली की जाएगी।
मेडिकल स्टोर से दोगुना गृहकर:
मेडिकल स्टोर, हर तरह के कमर्शियल कॉम्पलेक्स, स्थापित बाजारों में स्थित दुकानें, टेंट हाउस, भवन निर्माण सामग्री की दुकान और निजी कोचिंग संचालकों से सामान्य भवन के गृहकर से दोगुना गृह कर लिया जाएगा।
पैथोलॉजी व शादी घर से तीन गुना टैक्स:
क्लीनिक, पाली क्लीनिक, डेंटल क्लीनिक, डायग्नोस्टिक केंद्र, पैथोलॉजी, नर्सिंग होम, चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्रों से तीन गुना गृहकर लिया जाएगा।
प्राविधिक विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रबंध संस्थान, विधि संस्थान व अन्य व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों से तीन गुना गृह कर लिया जाएगा।
पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, डिपो और गोदाम आदि, सामुदायिक भवन, कल्याण मंडप, विवाह क्लब, ऑडिटोरियम, सामुदायिक केंद्र, रेस्टोरेंट, स्टार वाले होटल, होर्डिंग वाले भवन, टेलीविजन टावर, दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर वाले भवनों से तीन गुना गृह कर लिया जाएगा।
बैंक, एटीएम, फाइनेंस कंपनी चलाने वाले भवन, निजी क्षेत्र के कार्यालय, मॉल, पब्स, बार आदि से भी तीन गुना गृह कर लिया जाएगा।
सड़क की चौड़ाई के हिसाब से टैक्स:
नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले भवन स्वामियों से गृह कर की वसूली सड़क की चौड़ाई के हिसाब से की जाएगी।
कम चौड़ी सड़क पर मकान बनाकर रहने वालों पर टैक्स निर्धारण के लिए सर्किल रेट कम होगा।
सबसे कम रेट नौ मीटर चौड़ी सड़क पर रहने वालों के लिए होगा।