बॉर्डर न्यूज़ लाइव, लखनऊ/उत्तर प्रदेश
लखनऊ/मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। योगी सरकार के कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। कोर्ट ने 25,000 रुपये की दो जमानतों पर अग्रवाल को रिहा कर दिया और वारंट वापस ले लिया। इस मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर 2024 को होगी।
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में वारंट
कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन, आपदा प्रबंधन अधिनियम, और महामारी रोग अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। 4 सितंबर 2024 को कोर्ट में पेश न होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसमें उन्हें 13 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था।
वकील का बयान
अग्रवाल के अधिवक्ता विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि कोर्ट में सरेंडर करने के बाद गैर जमानती वारंट वापस लेने के लिए अर्जी दाखिल की गई, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।
अनिल कुमार के खिलाफ वारंट जारी
इस बीच, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार के खिलाफ भी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक अन्य मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश देवेंद्र सिंह फौजदार ने मंत्री को 30 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
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