बॉर्डर न्यूज़ लाइव, उत्तर प्रदेश
प्रदेश में 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) का विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। कैबिनेट ने मंगलवार को इस संबंध में लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से करीब 50 हजार शिक्षक लाभान्वित होंगे।
प्रस्ताव की मुख्य बातें…..
यूपी सरकार ने 28 मार्च 2005 को यह प्रावधान किया था कि 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के दायरे में होंगे। यह प्रावधान राज्य सरकार के कार्मिक, शासन के नियंत्रण वाली स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मियों व शिक्षकों पर लागू किया गया।
लाभांवित होने वाले कर्मी…
ऐसे शिक्षक और कार्मिक जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद हुई, लेकिन उस नौकरी का विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले निकला था।कर्मियों की लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) का लाभ देने की मांग थी।केंद्र सरकार पहले ही इस तरह के कर्मियों को यह सुविधा दे चुकी है।
कैबिनेट से अनुमोदित प्रस्ताव…
प्रस्ताव के अनुसार, ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 को या उसके बाद हुई है, लेकिन नियुक्ति के लिए पद का विज्ञापन एनपीएस लागू किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी होने की तिथि 28 मार्च 2005 से पूर्व प्रकाशित हो चुका था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का एक बार विकल्प उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।