बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मिली सजा
बॉर्डर न्यूज़ लाइव, बरेली/उत्तर प्रदेश
बरेली: बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी देवरनिया निवासी किशोर को दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट रामानंद ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता के इलाज के लिए मिलेगी। यह घटना छह साल पहले हुई थी।
घटना का विवरण
पीड़िता की मां ने थाना देवरनिया में तहरीर देकर बताया था कि 4 अक्टूबर 2018 शाम 5 बजे बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाला लड़का उनकी बच्ची को बहला-फुसलाकर टॉफी खिलाने के बहाने घर ले गया था। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर उनके घर के पास छोड़ गया था।
पीड़िता की मां की शिकायत
बच्ची बुरी तरह से चीख रही थी। वह किशोर के घरवालों से शिकायत करने गईं तो झगड़ा हुआ। पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। पीड़िता ने अपने बयान में दुष्कर्म की पुष्टि की थी।
अदालत का निर्णय
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट रामानंद ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह सजा बाल यौन उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कार्रवाई के रूप में देखी जा रही है।